All Employee Self Care Team – Uttar Pradesh

आज का सहयोग कल का सहारा

Helpline No.- 8299260604, 7398026689

पंजीकरण संख्या :- 94-2025 ऑल एम्प्लॉयी सेल्फ केयर टीम

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आल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम। उत्तर प्रदेश


आई जानते हैं आल एम्पलाई सेल्फ केयर के बारे में क्या है।
AESCT

आज का सहयोग कल का सहारा आइये जानते हैं AESCT के बारे में क्या है AESCTउत्तर प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी, अन्य सदस्यों के समूह से जुड़े किसी कर्मचारी एवं वैधानिक सदस्यों के आकस्मिक मृत्य होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने हेतु बनाया गया है


AESCT से कैसे जुड़े

AESCT से जुड़ने के लिए वेबसाइट व ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर ले साथ ही AESCT के टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाये समस्त अपडेट और जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।


नियम

AESCT से विधिक रूप से रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको ग्रुप पर अपडेट की नजर रखनी होगी किसी साथी की मृत्यु पर उसके परिवार का सहयोग करके फॉर्म भरना अनिवार्य है सहयोग करने पर ही सहयोग मिलेगा नियम और अनुशासन सर्वोपरि है
A/C -4433162698
IFSE code-SBIN006211
व्यवस्था शुल्क जमा करने के बाद रसीद अवश्य अपलोड कर देंl लिंक /वेबसाइड- AESCT हेल्पलाइन किसी भी समस्या के लिए पहले अपने जिला टीम से संपर्क करेंगे उसके बाद आवश्यकता पड़े तो दिन में 4:00 से 8:00 तक इस नंबर 7398026689 पर संपर्क कर सकते हैं।


आवश्यक सूचना


केवल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने या केवल रजिस्ट्रेशन कर लेने से कोई भी कर्मचारी व सदस्य वैधानिक सदस्य नहीं माना जाएगा। नियमावली के अंतर्गत सहयोग करना अनिवार्य रहेगा। सहयोग करके अपनी प्रोफाइल पर रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
हमारा लक्ष्य है कि मृतक के नामिनी के खाते में न्यास के नियमों के अनुसार अधिकतम सहयोग धनराशि सीधे खाते में पहुंचा जा सके । धनराशि सदस्य संख्या पर निर्भर रहेगा इसलिए धनराशि कम अधिक हो सकती है ,जो कर्मचारी ,अधिकारी व सदस्य व्यवस्था शुल्क ₹100 जमा करता है जिस दिनांक को जमा होगा उसदिनांक से 1 वर्ष तक उसको किसी दुर्घटना होने पर नियमानुसार उचित धनराशि की मदद की जाएगी ,जो की निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन होगा-

1. यह सुविधा सिर्फ व्यवस्था शुल्क देने वाले को मिलेगा।

2. इस व्यवस्था के लिए कुल व्यवस्था शुल्क की 40% राशि ही उपयोग की जाएगी।

3. यह की लाभ उन्हें ही मिलेगा जिसका इलाज एक लाख से अधिक का होगा।

4. यह राशि तुरंत न देकर स्थलीय निरीक्षण के बाद ही दी जाएगी।

5. यह राशि हॉस्पिटल के समय दिया जाएगा यह जरूरी नहीं है।

6. यह कोशिश की जाएगी की सदस्य के खाते में दी जाए परिस्थित के हिसाब से टीम निर्णय लेगी।

7. यह सुविधा सिर्फ दुर्घटना में ही मिलेगी बीमारी आदि के इलाज पर नहीं दिया जाएगा।

नोट- दुर्घटना बीमा अधिकार नहीं है। बल्कि टीम द्वारा सप्रेम भेंट है जो की टीम के पास उपलब्ध धन पर निर्भर करेगा।