All Employee Self Care Team – Uttar Pradesh

आज का सहयोग कल का सहारा

Helpline No.- 8299260604, 7398026689

पंजीकरण संख्या :- 94-2025 ऑल एम्प्लॉयी सेल्फ केयर टीम

आल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम

नियमावली

आल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम की स्थापना 14 7.2025 को सभी कर्मचारी, अधिकारी व सदस्यों के द्वारा सहयोग हेतु बनाई गयी है ।उत्तर प्रदेश में पहली टीम है आल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम से जुड़ने के लिए कर्मचारी व अन्य सदस्य स्वेच्छा से से समस्त नियम एवं शर्तों के सहमति के उपरांत वेबसाइड व ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। ऑल एम्पलाइ सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है ऑल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम में सदस्यता पूरी तरह से निशुल्क है किसी भी कर्मचारी व सदस्य को बाध्य करके आल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम से नहीं जोड़ा जाता है बल्कि कर्मचारी व अधिकारी ,सदस्य स्वेछा से जुड़ते हैं।

मुख्य नियम सदस्यों हेतु-

1)AESCT सभी प्रकार के कर्मचारी, सदस्य व अधिकारी जुड़ सकते हैं।

2) आल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है साथ हीAESCT का टेलीग्राम पर अधिकारिक ग्रुप बनाया गया है जिस पर समय-समय पर सहयोग या नियम या अन्य महत्वपूर्ण सूचनाये प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधित सुझाव आदि के दृष्टिगत ग्रुप के सदस्यों को भी विचार रखने और भाग लेने का अवसर दिया जाता है। यही कारण है कि AESCT का सदस्य बनने के साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाओं से अपडेट रहने हेतु टेलीग्राम ग्रुप को सप्ताह में काम से कम तीन बार देखने और अपडेट करने की भी बाध्यता रहती है ।अगर कोई भी सदस्य टेलीग्राम ग्रुप नियमित नहीं देखा और संबंधित सूचनाये यदि नहीं प्राप्त करता तो संबंधित वैधानिक सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा।AESCT का प्रथम दिवस से नियम है जो सहयोग करेगा उसे ही सहयोग मिलेगा सदस्यता पूरी तरह निशुल्क है टीम से जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता बस मृतक सदस्यों के परिवार को सहयोग ही भेजना जरूरी होता है यह नियम स्थापना के समय से लागू है

नोट - AESCT से जुड़कर कोई सदस्य पूर्व में किए गए सहयोग के बदले किसी भी प्रकार के लाभ का दवा नहीं करेगा टीम के किसी भी पदाधिकारी के साथ अभद्रता करने वाले की सदस्यता स्वत समाप्त कर दी जाएगी यह नियम स्थापना के समय से लागू है।

3) 90 दिन के लॉगिन पीरियड से तात्पर्य है कि यदि कोई वैधानिक सदस्य 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन किया हो तो उसकी मृत्यु 89 दिन की रात 12:00 तक हो जाती है तो उसे सहयोग नहीं किया जाएगा 90 दिन के रूप में ही मान्य होगा। 

4) 4. गंभीर बीमारी की स्थिति में लॉगिन पीरियड 1 वर्ष 6 माह रजिस्ट्रेशन करते समय या बाद में किसी गंभीर बीमारी के हो जाने पर अपनी प्रोफाइल में दर्ज अपडेट नहीं करता है तो गोपनीय की श्रेणी में मानते हुए उसका सहयोग किया जाना संभव नहीं है छुपाए जाने पर टीम की जांच रिपोर्ट को ही अंतिम माना जाएगा उसेके द्वारा किसी तरह का कोई कानूनी दवा स्वीकार नहीं किया जाएगा बाकी नियम यथावत रहेगा।

   उदाहरण

अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब है और वेAESCT से जुड़ता है तो उसके लिए लॉगिन पीरियड 1 वर्ष 6 माह ही होगा मान की जुड़ने के 18 माह के पहले मृत्यु होती है तो वह अव्वैधानिक होगा किंतु अगर उसकी मृत्यु मार्ग दुर्घटना से हुई हो तो उसे वैधानिक माना जाएगा क्योकि मृत्यु बीमारी से न होकर मार्ग दुर्घटना से हुई है।

5) यदि कोई सदस्य पूर्व में सभी सहयोग कर रहा था और वैधानिक सदस्य था किंतु गतिमान सहयोग के दौरान सहयोग शुरू होने की तिथि से सहयोग खत्म होने तक इस इस दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है तो वह लाभ का पात्र माना जाएगा।

  6) यदि किसी सदस्य का बीच में दो से अधिक सहयोग ब्रेक होने की स्थिति में पांच सहयोग करने के बाद ही सदस्यता बहाल मानी जाएगी जब तक पांच सहयोग नहीं किया जाता बीच में मृत्यु होने की स्थिति में वह सदस्य अवैधानिक होगा और सहयोग नहीं प्राप्त कर सकेगा यह नियम स्थापना के समय से लागू है आंशिक संशोधन लागू है।

7)  किसी कर्मचारी के सदस्य बनने के 12 सहयोग पूरे करने के उपरांत प्रतिवर्ष अपरिहार्य स्थिति में एक सहयोग न कर पाने की दशा में केवल एक छूट दी जा सकती है लेकिन पूर्व में उसके द्वारा सदस्य बनने के बाद 12 सहयोग किया हो यह नियम स्थापना दिवस के से लागू है।

8)  सुसाइड या किसी विवादित केस या अन्य केस जो भी संज्ञान में लेने लायक ही हो टीम के पास पड़ताल करके वास्तविक स्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला इकाई या सदस्यों की राय भी ली जा सकती है

9)  वस्तुतः एक से अधिक वैधानिक सदस्य की मृत्यु होने पर उसके मृत्यु के तिथि के क्रम में ही सहयोग किया जाएगा

10)  नॉमिनी संबंधित विवाद की स्थिति में प्रदेश की टीम निर्णय लेने और सहयोग करने हेतु स्वतंत्र होगी यह नियम स्थापना दिवस से लागू है।

11) उपरोक्त नियमों से हटकर ना किसी का सहयोग किया जा सकेगा और ना ही किसी का सहयोग रद्द किया जा सकता है।

12) टेलीग्राम ग्रुप पर जानकारी हेतु समस्त सूचनायें समय-समय पर प्राप्त की जाती है कोई सदस्य टेलीग्राम ग्रुप पर सूचनायें नहीं प्राप्त करता तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। 

13) सदस्य हेल्पलाइन से अपना सवाल जवाब प्राप्त कर सकेगा। 

14) समय और आवश्यकता को देखते हुएAESCT के किसी भी नियमों में कभी भी संशोधन/ परिवर्तन किया जा सकेगा ।

15) AESCT सहयोग सीधे मृतक परिवार के नॉमिनी के खाते में करवाती है इसलिए किसी भी प्रकार का न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।

 

16) AESCT से जुड़ने हेतु कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं है कोई भी कर्मचारी नियम एवं शर्तों से सहमत होकर निशुल्क रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन सकता है और सहयोग कर सकता है सहयोग पाने हेतु उपरोक्त नियमों के तहत ही दावेदारी होगी।

 

17) AESCT का सदस्य बनने के साथAESCT के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा क्योंकि सभी आधिकारिक सूचनायें टेलीग्राम ग्रुप पर ही दी जाएगी।

नोट - व्यवस्था शुल्क ₹100 रुपए वार्षिक निर्धारित है सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ व्यवस्था शुल्क समिति के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा व्यवस्था शुल्क जमा करके जमा रसीद अपलोड करना होगा व्यवस्था शुल्क जमा करने की तिथि से सदस्यता 1 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी प्रत्येक वर्ष व्यवस्था शुल्क निर्धारित तिथि समय पर जमा करना अनिवार्य होगा निर्धारित तिथि से 30 दिन के अंदर व्यवस्था शुल्क न जमा करने की दशा में सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी


पूनम
प्रदेश संस्थापक एवं अध्यक्ष
ऑल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम
उत्तर प्रदेश
टेलीग्राम ग्रुप नंबर
7398026689
AESCT आज का सहयोग कल का सहारा
AESCT ट्रस्ट उत्तर प्रदेश


अन्विता चौधरी
प्रदेश उपाध्यक्ष
आल एम्पलाई सेल्फ के टीम
उत्तर प्रदेश
AESCT आज का सहयोग कल का सहारा
AESCT ट्रस्ट उत्तर प्रदेश


रिक्तिका
प्रदेश कोषाध्यक्ष
आल एम्पलाई सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश
AESCT आज का सहयोग कल का सहारा
AESCT ट्रस्ट उत्तर प्रदेश

🙏 AESCT-आज का सहयोग, कल का सहारा 🙏